कर्नाटक के पूर्व हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के गंभीर मामले में अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह सजा बेंगलुरु स्थित विशेष अदालत ने सुनाई, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित की गई है। अदालत ने रेवन्ना को 1 अगस्त को दोषी करार दिया था, जिसके बाद अब उन्हें कठोर सजा सुनाई गई है।

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फैसले के बाद भावुक हुए रेवन्ना, कोर्ट में टूटा संयम अदालत के सख्त फैसले को सुनने के बाद रेवन्ना कोर्ट रूम में ही भावुक हो उठे। वर्षों से यह मामला अदालत में चल रहा था, और अब जब फैसला उनके खिलाफ आया, तो वे खुद को संभाल नहीं पाए। कोर्ट परिसर में उनकी मानसिक स्थिति असहज देखी गई, जो बताता है कि सजा की गंभीरता ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया है। IPC की गंभीर धाराओं के तहत सजा, आर्थिक दंड भी शामिल कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) और 376(2)(N) के अंतर्गत रेवन्ना को दोषी ठहराया है। ये दोनों धाराएं बलात्कार के विशेष और बार-बार किए गए अपराधों से संबंधित हैं। अदालत ने उन्हें सिर्फ उम्रकैद की सजा ही नहीं दी, बल्कि साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया है। अदालत ने आदेश दिया कि प्रज्वल रेवन्ना पर कुल 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाए। इसके साथ ही अदालत ने पीड़िता को राहत देने की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए 7 लाख रुपये मुआवजे के रूप में पीड़िता को दिए जाने का निर्देश भी जारी किया है। राजनीति से अपराध तक: रेवन्ना की गिरावट की कहानी प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक की राजनीति में एक जाना-पहचाना नाम रहे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते हैं। वह हासन लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं और जनता दल (सेक्युलर) के युवा नेताओं में गिने जाते थे। लेकिन उनके खिलाफ लगे गंभीर आरोपों ने उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल कर दिया। अब जबकि अदालत ने उन्हें बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में दोषी करार दे दिया है, यह मामला केवल एक व्यक्ति की सजा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही और आचरण पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है।